उज्जैन, 13 सितम्बर। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल एवं कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह के निर्देशानुसार आमजन को शुद्ध, सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने तथा अमानक व मिलावटी खाद्य सामग्री विक्रय करने वाले खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम द्वारा उज्जैन शहर के विभिन्न होटलों एवं रेस्टोरेंटों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, भंडारण, लेबलिंग, स्वच्छता, खाद्य हैंडलर्स की मेडिकल फिटनेस, FIFO/FEFO व्यवस्था, जल परीक्षण तथा अन्य खाद्य सुरक्षा मानकों की गहन जाँच की गई।
निरीक्षित होटल / रेस्टोरेंट 1. होटल अंजुश्री, इंदौर रोड, उज्जैन 2. होटल मित्तल एवेन्यू, इंदौर रोड, उज्जैन 3. एमपीटी क्षिप्रा रेसीडेंसी, माधव क्लब रोड, उज्जैन 4. इण्डियन कैफे हाउस, पुलिस कंट्रोल रूम के सामने, उज्जैन 5. श्री मार्तण्ड होटल, भगवती पार्क, माधवनगर, उज्जैन 6. बनाना लिफ, पाकीजा के सामने, उज्जैन
निरीक्षण के प्रमुख बिंदु 1. व्यक्तिगत स्वच्छता 2. कच्ची खाद्य सामग्री की गुणवत्ता एवं क्रय-विक्रय रिकॉर्ड 3. खाद्य पदार्थों का भंडारण 4. खाद्य पदार्थों की लेबलिंग की जाँच 5. किचन की स्वच्छता 6. खाद्य हैंडलर्स की मेडिकल फिटनेस 7. FIFO / FEFO व्यवस्था 8. जल परीक्षण 9. अन्य खाद्य सुरक्षा मानक
निरीक्षण के दौरान कमियाँ पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत संबंधित खाद्य कारोबारकर्ताओं को सुधार सूचना पत्र जारी किए जा रहे हैं। निर्धारित समयावधि में सुधार नहीं किए जाने पर संबंधित के विरुद्ध लाइसेंस निलंबन सहित कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
आमजन से अपील है कि वे केवल लाइसेंसधारी एवं स्वच्छ प्रतिष्ठानों से ही खाद्य सामग्री का सेवन करें तथा किसी भी प्रकार की खाद्य असुरक्षा या मिलावट की शिकायत खाद्य सुरक्षा प्रशासन को तत्काल सूचित करें। प्रशासन शुद्ध एवं सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी एवं कार्यवाही जारी रखेगा।
